हमीरपुर, अक्टूबर 16 -- Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव से पन्द्रह वर्षीय बालिका का गांव के युवक ने जबरन अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता को पुलिस ने दूसरे दिन बरामद किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 22 अप्रैल 2018 को दोपहर 3.30 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया। जिसे उसकी पन्द्रह वर्षीय पुत्री ने उठाया। उसने अपने घर के बाहर देखा तो गांव के शिवेंद्र सिंह व बिजेंद्र सिंह पुत्रगण रामसजीवन सिंह खड़े थे। इन्होंने उसकी पुत्री को बजरंगबली मंदिर जाने को कहा। उसने पुत्री को जाने से रोका और काम में ...