हमीरपुर, जुलाई 14 -- Hamirpur News: हमीरपुर, संवाददाता। राठ कस्बे में दबंगई के बल पर पिता-पुत्र ने महिला के प्लाट पर कब्जा कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) राजीव कुमार द्वितीय की अदालत ने पिता-पुत्र को तीन वर्ष की कैद व पाच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।एडीजीसी राजेश तिवारी ने बताया देववती पत्नी प्रभुदयाल ने राठ कस्बे में बलवान सिंह निवासी सिकंदरपुरा से 29 अगस्त 2006 को जलालपुर रोड में स्थित प्लाट खरीदा था। उस प्लाट के कुछ हिस्से में गंगाराम व इसके पुत्र रामभुवन व वीरेंद्र निवासी पठानपुरा राठ का कब्जा था। जिसमें पिता-पुत्रों ने आरा मशीन लगा रखी थी। प्लाट खरीदने के बाद उसको धमकी देते हुए प्लाट खाली करने के एवज में तीन लाख की मांग करने लगे। जिसके बाद उसने राठ कोतवाली में 7 मई 2...