हल्द्वानी, अगस्त 20 -- Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। सात साल पुराने एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी उमेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने 19 अगस्त को निर्णय सुनाया है।प्रकरण साल 2019 का है। उमेश जोशी की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट राजन सिंह मेहरा ने बताया कि चोरगलिया में सड़क हादसा हुआ था। अभियोजन का आरोप था कि सड़क दुर्घटना में टीकम सिंह धपोला की मौत चोरगलिया निवासी उमेश की लापरवाही से हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान प्रमुख गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखी। कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी घटना के संबंध में अभियोजन के पक्ष को अपेक्षित समर्थन नहीं दे सका। अदालत के समक्ष यह भी सामने आया कि अभियोजन उमेश जोशी को दुर्घटना के समय वाह...