हल्द्वानी, नवम्बर 5 -- Haldwani News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पार्कों, खेल मैदानों और खुले स्थानों के संरक्षण, रखरखाव और व्यावसायिक उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेशभर के पार्कों और खेल मैदानों की आधिकारिक सूची तैयार कर उसका मानचित्र सहित प्रकाशन करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश रामनगर निवासी राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी शादाब उल हक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि रामनगर स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज का मैदान शहर का एकमात्र खेल मैदान है। इस भूमि को वर्ष 1935 में लीज पर दिया गया था। आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से इस सार्वजनिक ...