हल्द्वानी, सितम्बर 22 -- Haldwani News: हल्द्वानी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष एनआई एक्ट) मीनाक्षी शर्मा की अदालत ने पांच लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी नवेन्दु जोशी को दोषमुक्त करार दिया है। परिवादी अभिमन्यु सागर ने एनआई एक्ट के तहत वाद दायर कर आरोप लगाया था कि जमीन खरीदने के नाम पर लिए गए पांच लाख रुपये के भुगतान के लिए नवेन्दु जोशी ने जनवरी 2020 में एक बैंक का चेक दिया था। जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके विपरीत आरोपी के अधिवक्ता लोकेश राज चौधरी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने परिवादी से केवल 50 हजार रुपये उधार लिए थे और सुरक्षा के तौर पर एक ब्लैंक हस्ताक्षरित चेक सौंपा था। बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया कि आरोपी के पिता यतीन्द्र मोहन जोशी ने 59 हजार रुपये मय ब्याज परिवादी को चेक से लौ...