हल्द्वानी, जुलाई 4 -- Haldwani News: हल्द्वानी। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास और Rs.1,60,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा के अनुसार जनवरी 2019 में लाइन नंबर 13 वनभूलपुरा निवासी अभियुक्त इकरार हुसैन ने 'जय मां सूर्य देवी ट्रेडर्स' के प्रोपराइटर डूंगर सिंह बिष्ट की दुकान से अपने घर के लिए Rs.2,00,000 की टाइल्स खरीदी थीं। भुगतान के लिए अभियुक्त ने Rs.1,30,000 का एक चेक दिया था और शेष Rs.70,000 नकद देने का आश्वासन दिया था। जब प्रोपराइटर डूंगर सिंह ने उक्त चेक अपनी फर्म के खाते में लगाया,तो वह अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद उसने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया। एडवोकेट मेहरा ने बताया कि अभियुक्त कई वर...