Haldwani News: आपसी सहमति से तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली अपील का निपटारा
हल्द्वानी, नवम्बर 3 -- Haldwani News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील का निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी न्यायिक आदेश में धोखाधड़ी की गई है तो अदालत के पास उसे निरस्त करने की शक्ति है। साथ ही अपीलकर्ता महिला को अपनी शिकायतें संबंधित फैमिली कोर्ट के समक्ष रखने की छूट दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मंगलवार को इस अपील पर सुनवाई की। अपील देहरादून जिले के विकासनगर स्थित फैमिली कोर्ट के 31 अगस्त को पारित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। फैमिली कोर्ट ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 की धारा 27 के तहत दोनों पक्षों की ओर से दाखिल संयुक्त आवेदन स्वीकार करते हुए 25 अक्तूबर 2020 को हुई उनकी श...
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