Gurgaon News: 190 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट गड़बडी में मोहम्मद शमशाद सैफी दोषमुक्त
गुड़गांव, अक्टूबर 22 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने 190 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेंट्रल जीएसटी एक्ट धारा 132 के तहत दर्ज शिकायत में आरोपी मोहम्मद शमशाद सैफी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता विभाग (डीजीजीआई) आरोपी के खिलाफ कोई प्राथमिक साक्ष्य या ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अदालत में दर्ज शिकायत के अनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस गुरुग्राम जोनल यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली निवासी मोहम्मद शमशाद सैफी ने फर्जी और गैर-मौजूद कंपनियां बनाई थीं। आरोप था कि बिना किसी माल या सेवा की वास्तविक आपूर्ति के फर्जी इनवॉइस जारी क...
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