गुड़गांव, सितम्बर 28 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। एमजी रोड पर बीच सड़क पर ऑटो खड़ा कर ट्रैफिक जाम लगने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रजत वर्मा की अदालत ने आरोपी विकास कुमार राज और राम नारायण यादव को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 285 के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, दोनों अभियुक्तों द्वारा अदालत के समक्ष किए गए आवेदन और उनके आचरण को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें छह महीने की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में पेश की गई पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त 2026 को पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर-29 के एएसआई विनोद अपनी टीम के साथ सिटी सेंटर मॉल, गुरुग्राम के पास गश्त और अपराध रोकथाम ड्यूटी पर मौजूद थे। इस दौरान पुलिस टीम ने देखा कि दो ऑटो सड़क के बिल्कुल बीच में और गलत दिशा में खड़े किए गए थे। इसके चलते मुख...