गुड़गांव, अक्टूबर 22 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रंगदारी और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार आरोपी अंकित उर्फ ढोलिया को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों को पहले ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सत्र अदालत से जमानत मिलने (समानता के आधार) और मुकदमे की सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए यह राहत प्रदान की।

मामले की पृष्ठभूमि मामले की शुरुआत 10 मई 2024 को हुई थी, जब फर्रुखनगर पुलिस स्टेशन के एएसआई संजय कुमार को सूचना मिली कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख सदस्य (जैसे रोहित गोदारा, नवीन बॉक्सर, लिपिन नेहरा और पवन नेहरा) गुरुग्राम के व्यापारियों और पेशेवरों से बड़े पैमाने पर रंगदारी वसूल रहे हैं। ...