गुड़गांव, अगस्त 31 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया है। महिला की शिकायत पर सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक अप्रैल की रात करीब एक बजे वह अपने कार्यस्थल से लौट रही थी। उसी दौरान आरोपी आकाश ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। महिला का आरोप है कि उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ की गई और उन्होंने विरोध किया तो उसने पीड़िता के चेहरे पर मारा। इसके साथ जान से मारने की धमकी दी गई।

बचाव पक्ष की दलील बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में बताए ग...