गुड़गांव, सितम्बर 28 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। वर्ष 2017 में शिव वाटिका के पास स्थित एक बुटीक से कपड़े चोरी करने के करीब नौ साल पुराने मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) अभिषेक चौधरी की अदालत ने तीन महिला समेत चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 380 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद उन्हें पहले से काटी गई हिरासत की अवधि और जुर्माने की सजा सुनाई। दुकानदार को बातों में उलझाकर चुराए थे सूट

घटना का विवरण एक दिसंबर 2017 की शाम करीब साढ़े सात बजे सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में शिव वाटिका के पास बुटीक चलाने वाली अंजू कटारिया की दुकान पर तीन महिलाएं कपड़े खरीदने के बहाने आईं। इस दौरान जब शिकायतकर्ता एक फोन कॉल सुनने में व्यस्त हो गईं, तो आरोपी महिलाओं ने मौका ...