गुड़गांव, जुलाई 28 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने और फ्लैट के फर्जी दस्तावेज अपने नाम पर करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि बेनीवाल की अदालत ने दिया है। महिला की पति की शिकायत पर सेक्टर-65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। वह 21 जुलाई 2026 से हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है। यह विवाद मूल रूप से दीवानी प्रकृति का है। इसे रुपये की वसूली के लिए आपराधिक रंग दिया गया है। यह भी पढ़ें- Hardoi News: महिला अधिवक्ता और उनके पति पर घातक हमले में जमानत खारिज वकील ने यह भी बताया कि आरोपी ने हिंदू विवाह अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिं...