गुड़गांव, अक्टूबर 1 -- Gurgaon News: अदालत से: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरुग्राम पुलिस की प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक अनुसंधान और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर 2022 को एक महिला ने थाना सेक्टर-पांच गुरुग्राम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की औ...