गुड़गांव, अक्टूबर 7 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। मनक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सहायक प्रबंधक प्रवीण कुमार को 10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हुन्नी मित्तल की अदालत ने दोषी को एक साल की कैद की सजा दी है। साथ ही 10 लाख के बदले 20 लाख रुपये लौटाने के आदेश अदालत ने दिए हैं। कंपनी ने प्रवीण कुमार पर नौकरी के दौरान धोखाधड़ी और 90 लाख रुपये के धन के गबन का आरोप लगाया था। प्रवीण कुमार ने 28 अक्तूबर 2021 को अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्होंने कंपनी को 15 लाख रुपये का भुगतान भी किया था। इसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपये का चेक 31 मई 2022 को जारी किया था। यह चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धन के कारण अनादरित हो गया। कंपनी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन प्रवीण कुमार ने...