गुड़गांव, अगस्त 8 -- Gurgaon News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ की जाने वाली ध्वस्तीकरण और सीलिंग कार्रवाई के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रुकसाना की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने निर्माण को वैध बताते हुए निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता विवेक वर्मा ने अदालत को बताया कि संपत्ति मालिक को नियमानुसार 5 दिसंबर 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 4 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश और 20 मार्च 2025 को सीलिंग के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने निर्धारित अपीलीय मंच पर जाने के बजाय सीधे अदालत का रुख किया।

अदालत का निर्णय दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की क...