गुड़गांव, अक्टूबर 9 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के नाम पर की गई ठगी और धोखाधड़ी से खरीदे गए महंगे मोबाइल फोन बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने आरोपी साहिल कुमार उर्फ अमन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि साइबर अपराध एक खामोश वायरस की तरह देश में फैल रहा है, जो नागरिकों के डिजिटल वित्तीय तंत्र में भरोसे को कमजोर करता है। यह मामला साइबर क्राइम थाना मानेसर में 21 मई 2026 को दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता सोभरन ने पुलिस को बताया था कि छह मई को उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसने खुद को एक्सिस बैंक का प्रतिनिधि बताया। झांसा देकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का दावा किया गया और व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजा गया। लिंक...