Gurgaon News: कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, कोर्ट ने मामला गंभीर माना
गुड़गांव, अगस्त 21 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने फर्रुखनगर के एक होटल में हुए हमले और मारपीट के मामले में आरोपी हर्ष की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पुलिस जांच लंबित होने का हवाला देते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- Nainital News: मारपीट के मामले में आरोपियों की जमानत खारिजभैंस चोरी के विरोध से शुरू हुआ विवाद घटना की शुरुआत तीन जुलाई 2026 की रात करीब साढ़े 11 बजे हुई। दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित के चाचा ने आरोपी मनीष और उसके दो साथियों को अपने फार्म की बाड़ तोड़कर भैंसें चुराने की कोशिश करते हुए देख लिया था। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और विरोध किया, तो आरोपी मनीष ने उनके चेहरे पर घूंसा मारा और मौ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.