गुड़गांव, सितम्बर 1 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। अवैध रूप से भवन निर्माण के काटे गए बिजली कनेक्शन को बहाल करने की मांग को अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि बिजली बिलों को भुगतान करना अवैध निर्माण को वैद्यता प्रदान नहीं करता है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने दिया है। सुशील मुदगल ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि उनका 15 जून 2026 को नोटिस देकर बिजली निगम और नगर निगम ने बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए कहा था। 20 अगस्त को उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया था।उनका कहना है कि बिजली और पानी मूलभूत सुविधाएं हैं और इनकी कटौती से अपूरणीय क्षति होगी。

अधिवक्ता का पक्ष बिजली निगम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परिसर में अनधिकृत निर्माण ...