Gurgaon News: अब मकान तोड़ने से पहले मलबा कितना होगा निगम को देनी होगी जानकारी
गुड़गांव, सितम्बर 22 -- Gurgaon News: - बड़े डिमोलिशन और निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए स्पष्ट व्यवस्था तय, उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। मिलेनियम सिटी में अब घर तोड़कर अगर दोबारा निर्माण कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी पहले निगम को देनी होगी। निगम के पोर्टल पर आपको बताना होगा कि आपके पुराने मकान के तोड़ने से कितना मलबा निकलेगा। उस मलबे को निगम की निर्धारित जगहों पर पहुंचाकर वहां से रसीद लेनी होगी। उसके बाद ही शहर के निवासी अपने नए मकान का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा नहीं किया गया तो सीक्यूएम के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए निगम द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
निर्माण कार्यों में रीसाइकल्ड सामग्री का उपयोग हुआ अनिवार्य निगम आयुक्त प्रदीप दहिया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.