Gurgaon News: अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई पर रोक से अदालत का इनकार
गुड़गांव, जुलाई 31 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। शहर के बसई रोड स्थित कृष्ण नगर में अधिग्रहित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आचमन शेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वर्ष 1992 में ही इस जमीन का सरकार द्वारा वैध रूप से अधिग्रहण किया जा चुका था। कृष्णा प्यारी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके पति ने वर्ष 1985 में यह जमीन खरीदी थी और उन्हें इसका कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने हाल ही में वहां निर्माण कराया था, जिसे पहले अधिकारियों द्वारा नहीं रोका गया,लेकिन अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर लेकर पहुंचे और निर्माण गिराने की धमकी दी।
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