Gurgaon News: अधिकारों की बात करना और जागरूकता फैलाना अपराध नहीं: अदालत
गुड़गांव, सितम्बर 22 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग करना और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए आईएमटी मानेसर श्रम हिंसा मामले में गिरफ्तार एनआईटी जमशेदपुर से पासआउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद को जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 19(बी) शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 19(सी) संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अदालत ने कहा कि जब तक प्रदर्शन कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण है, तब तक मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना या वेतन बढ़ाने की मांग करना आपराधिक श्रेणी में नह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.