गिरडीह, अक्टूबर 25 -- Gridih News: बेंगाबाद, प्रतिनिधि। बेंगाबाद और छोटकी खरगडीहा बाजार में कबाड़ दुकानों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। नियमों को ताख पर रखकर चल रहे इन कारोबार से सरकार को हर साल लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। वहीं चोरी के स्क्रैप लोहा, छड़ आदि को भी कबाड़ में खपाने का खेल बेरोकटोक चल रहा है। नियमानुसार, कबाड़ी संचालन के लिए नगर पंचायत से ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, श्रम विभाग में शॉप एक्ट में निबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी, फायर एनओसी और थाना में सत्यापन अनिवार्य है। उम्र 18 वर्ष से अधिक और आपराधिक रिकॉर्ड न होना भी अहर्ता में शामिल है। विशेषकर लोहा-कबाड़ के लिए जिला प्रशासन से कबाड़ लाइसेंस और ई-वेस्ट, बैटरी के लिए प्रदूषण बोर्ड का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। लेकिन बेंगाबाद और छोटकी खरगडीहा में चल रही अध...