Gridih News: कई प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी, वसूला गया जुर्माना
गिरडीह, जुलाई 9 -- Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। टोबैको कंट्रोल सेल और औषधि निरीक्षक गिरिडीह की संयुक्त टीम बुधवार को बगोदर बस स्टैंड, 2 उच्च विद्यालय बगोदर और डुमरी प्रखंड रेलवे स्टेशन पीएनडी उच्च विद्यालय इशरी बाजार में कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा एक्ट (झारखण्ड संशोधन) 2021 के विभिन्न धाराओं अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान इस दौरान कई प्रतिष्ठान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद संबंधी पदार्थ का बिक्री करते पाए गए। कुल 21 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें से कोटपा एक्ट (झारखण्ड संशोधन), 2021 के सेक्शन 6ए एवं 6बी के तहत 3300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जानकारी दी गई की कोटपा की धारा 6ए के तहत इक्कीस वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों का तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है, बिक्री के स्थान पर नाबालिकों को तंबाकू...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.