गोरखपुर, सितम्बर 7 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या के प्रयास का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने तीन अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गोला थाना क्षेत्र के पुरादयाल निवासी सर्वेश तिवारी उर्फ गुड्डू तथा वाथबुजुर्ग निवासी जितेंद्र सिंह और रणजीत सिंह पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र जायसवाल और सतीश यादव ने अदालत को बताया कि वादी पीयूष सिंह वाथबुजुर्ग गांव के निवासी हैं। 13 मार्च 2017 को दोपहर करीब दो बजे वह परिवार के साथ दरवाजे पर बैठे थे। यह भी पढ़ें- Balrampur News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को अर्थदंड होली मिलन के लिए लोग आ-जा रहे थे।इसी दौरान पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर तीनों अभ...