गोरखपुर, अगस्त 31 -- Gorakhpur News: कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या का प्रयास करने के जुर्म में कोर्ट ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के कसाब टोला निवासी अभियुक्त अकील कुरैशी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2017 की सुबह वादी रियाजुद्दीन की बेटी सकीना खातून उर्फ हीना परवीन घर में काम कर रही थी। इसी दौरान अभियुक्त घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए शादी करने के लिए धमकाने लगा। विरोध करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया और धमकी देते हुए फरार हो गया।

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