Gorakhpur News: हत्या की दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा
गोरखपुर, अगस्त 5 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुरवा निवासी अभियुक्त सुबीना खातून उर्फ शीबू को आजीवन कारावास एवं 11 सौ रुपया अर्थदंड व सहनाज खातून को छः माह के कारावास एवं छः सौ रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं रामप्रकाश सिंह का कहना था कि घटना 2 सितम्बर 2022 की समय 1.33 बजे की है। पारिवारिक विवाद में कहासुनी हो रही थी। हलीमुद्दीन उर्फ मीकू का पूरा परिवार कहासुनी व मारपीट पर उतारू था। वादी साहिद अली के परिवार का कोई भी पुरुष घर पर नहीं था। पूरा परिवार साहिद अली की पत्नी और मां के साथ मार पीट करने लगे।इसी बीच अभियुक्ता सुबीना खातून उर्फ शीबू ने वादी की एक माह की बच्ची को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.