गोरखपुर, अक्टूबर 25 -- Gorakhpur News: पीपीगंज हिन्दुस्तान संवाद। पुराने कर बकाये से परेशान व्यापारियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना 2026 लागू की गई है। योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार मूलधन जमा करने पर पात्र व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में छूट मिल सकती है। राज्य कर विभाग के खंड 8 गोरखपुर के उपायुक्त नृपेन्द्र सिंह सेंगर और सहायक आयुक्त मुकेश कुमार रस्तोगी ने शनिवार को पीपीगंज नगर और कैंपियरगंज क्षेत्र के बकायेदार व्यापारियों से संपर्क किया।अधिकारियों ने व्यापारियों को योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इसका लाभ उठाने की अपील की।यह यह भी पढ़ें- Kushinagar News: ब्याज माफी योजना के तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज एवं अर्थदंड में मि...