गोरखपुर, अक्टूबर 23 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने सहजनवां थाना क्षेत्र के भड़साड़ निवासी अभियुक्त हरिओम को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना 27 जून 1999 को अभियुक्त लाठी-डंडे से लैस होकर वादी श्रवण कुमार उपाध्याय के दरवाजे पर पहुंचा और वहां रखी नाद उखाड़ने लगा। वादी की मां सुमित्रा देवी और बहन जनक नंदिनी ने इसका विरोध किया तो अभियुक्त ने कुदाल के पास से उनकी मां के सिर पर वार कर दिया। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि अभियुक्त ने वादी, उसकी मां और बहन को गाली देते हुए ईंट-पत्थर भी चलाए।

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