गोरखपुर, अक्टूबर 30 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 गोरखपुर जोन संजय कुमार ने शुक्रवार को व्यापारियों के साथ बैठक कर सरकार की ब्याजमाफी योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की 'ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना 2026' लागू हो चुकी है। कई सालों बाद व्यापारियों को पुराने बकाये, ब्याज और अर्थदंड से बड़ी राहत पाने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 दिसम्बर, 2025 तक पारित आदेशों पर लागू है, चाहे वह वैट के हों, व्यापार कर के हों या अन्य पुराने कर हों। अधिकारी ने बताया कि राज्यकर विभाग में ब्याज माफी योजना-2026 के तहत 10 लाख रुपये तक का मूल बकाया जमा करने पर करदाताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। यह भी पढ़ें- Kanpur News: पुराने टैक्स का बोझ उतरने से कारोबार को मिलेगी रफ्तार यो...