गोरखपुर, जुलाई 4 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने सहजनवा थाना क्षेत्र के वीके रानीपुर निवासी प्रेमशंकर उर्फ गरीब को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अगस्त 2012 को दिन में करीब एक बजे आरोपी ने वादी की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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