गोरखपुर, अगस्त 11 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। चोरी का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राणा ने कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार पूर्वी फाटक निवासी इमरान को एक साल छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रविंद्र सिंह ने बताया कि वादी राकेश प्रसाद वर्मा की मोटरसाइकिल छह जुलाई 2024 को उनके दरवाजे से चोरी हो गई थी। बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर अभियुक्त इमरान मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिखाई दिया। मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इमरान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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