Gorakhpur News: अमेजन को 40 हजार क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का आदेश
गोरखपुर, अक्टूबर 9 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। ऑनलाइन खरीदे गए वीवो स्मार्टफोन के साथ चार्जर नहीं मिलने पर फोन लौटाना उपभोक्ता को भारी पड़ गया। उपभोक्ता का आरोप है कि फोन लौटाने के बाद अमेजन ने न तो दूसरा फोन दिया और न ही उसकी कीमत वापस की। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता को 31,999 रुपये पर 10 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, 40 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग, गोरखपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह तथा सदस्य कृष्णानंद मिश्र और बीना सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह भी पढ़ें- Saraikela News: आयोग ने कंपनी को Rs.42,470 रुपये भुगतान करने का दिया आदेश उपभोक्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव के अनुसार, बशारतपुर निवासी राकेश ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.