गोपालगंज, अक्टूबर 9 -- हत्या मामले में शमीम अहमद दोषी Gopalganj News: मामले में अब सजा की बिंदु पर कोर्ट पर आगामी 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने किया दोषी करार गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने युवक की हत्या के दो साल पुराने मामले में एक नामजद आरोपित को दोषी करार दिया है। उसकी सजा की बिंदु पर अब आगामी 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी रमण चंद्र मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मांझागढ़ थाने के देवापुर पूर्वी टोला के शमीम अहमद को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि गत दो अक्टूबर 2024 की रात को मांझागढ़ थाने दुलदुलिया टोला पिपरा के अनमोल यादव के पुत्र छठु यादव अपने दरवाजे पर सोए...