गोपालगंज, अगस्त 3 -- Gopalganj News: सजा की बिन्दू पर कोर्ट में आगामी 18 अगस्त को होगी सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश दो कैलाश जोशी की कोर्ट ने किया दोषी करार गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश दो कैलाश जोशी की कोर्ट ने मारपीटकर की गई हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। उनकी सजा की बिन्दू पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता जितेंद्र सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम व राजेश पाठक ने दलीलें सुनायीं। वहीं, दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मांझागढ़ थाने के कोल्हुआ गांव के सोनू राज उर्फ सोनू सिंह व सुमन्त सिंह को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि गत 7 अगस्त 2023 को गांव के अनिल सिंह की उनकी पोती के छठियार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही हॉकी स्टिक और रॉड से म...