Gopalganj News: गांजा बरामदगी में वैशाली के तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास
गोपालगंज, अक्टूबर 14 -- Gopalganj News: गांजा बरामदगी में वैशाली के तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास गोपालगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने गांजा बरामदगी के साढ़े चार साल पुराने मामले में वैशाली जिले के एक तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा प्राप्त करने वाला तस्कर वैशाली जिले के राघोपुर थाने के चांदपुरा गांव का मनोज राय है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि यादोपुर थाने की पुलिस ने 5 अप्रैल 2022 को मंगलपुर पुल से आगे गम्हरिया के पास ट्रक से उतारा जा रहे 3.70 क्विंटल गांजा के साथ मन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.