गोंडा, अगस्त 18 -- Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता । फर्जी ब्लड बैंक कार्ड के जरिए गलत ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध कराने और अवैध रक्त कारोबार के गंभीर मामले में आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिली। एडीजे/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नित्या पांडेय की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी 12 जुलाई से मंडलीय कारागार में बंद है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी विजय कुमार अपने साथियों के साथ ब्लड बैग के लेबल में दर्ज मूल ब्लड ग्रुप से छेड़छाड़ कर दूसरा ग्रुप अंकित करते थे और महंगे दामों पर रक्त उपलब्ध कराते थे। इससे पहले 12 अगस्त को सह-आरोपी साहेब आलम की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। यह भी पढ़ें- खून का काला धंधा करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज गंभीर आरोपों और केस डायरी में दर्ज तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत के लिए अप...