गोंडा, अगस्त 3 -- Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास व 40 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना मनकापुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक मनकापुर थानाक्षेत्र के मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रण्ट निवासी आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली निवासी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। थाना स्थानीय केस दर्ज होने के बाद तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र को न्यायालय प्रेषित किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपल...