गोंडा, सितम्बर 25 -- Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के जुर्म में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना वजीरगंज में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि शेरा पुरा बंधवा निवासी बेचू यादव पुत्र श्रीचंद यादव ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने दस दिन की अत...