गोंडा, जुलाई 25 -- Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी ने इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की 10 दिसम्बर 2020 को थाना खरगूपुर क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी ने थाने में तहरीर दी थी। इसके मुताबिक उनकी 16 वर्षीय नाबालिग नातिन दिनांक नौ दिसम्बर 2020 को सुबह स्कूल में पढ़ने के लिए निकली थी। छुट्टी होने के बाद भी शाम तक घर नहीं पहुंची। काफी खोजबीन व रिश्तेदारी में पता किया लेकिनक उसका कोई सुराग नहीं लगा। यह भी पढ़ें- नाबालिग की गरिमा भंग के दोषी को पांच साल की सजा तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौ...