गोंडा, अक्टूबर 9 -- Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद गोण्डा में अक्तूबर माह के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 से 25 अक्तूबर तक कराया जाएगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता, घटतौली अथवा कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारी निर्देशों के अनुसार, अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है। वहीं, विकासखंड बभनजोत, छपिया एवं मनकापुर में पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। यह भी पढ़े...