गोंडा, अक्टूबर 30 -- Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। जिला जज दुर्ग नरायन सिंह ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला के अनुसार थाना कोतवाली देहात अंतर्गत वादी मुकदमा चन्द्रप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम पूरे उदई थाना ने इस आशय की तहरीर दी थी। इसके मुताबिक 20 जुलाई 2023 को समय करीब 5.30 बजे शाम उसके पिता शिवशंकर तिवारी एडवोकेट कचहरी से घर आ रहे थे। गांव के करीब पहुंचने पर पहले से घात लगाये बैठे गांव के अंजनी पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ने भद्दे-भद्दे अपशब्द कहते हुए जान से मार डालने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे उनके सिर व हाथ पैर में गम्भीर चोटें आयी हैं। वहां पर मौजूद राहगीर व लोगों...