गोड्डा, अगस्त 18 -- Godda News: क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा 31 जुलाई 2026 को क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था। आदेश में स्थानांतरित कर्मियों को 15 दिनों के भीतर नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान देने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। साथ ही अगस्त माह का वेतन भी नवपदस्थापित कार्यालय से ही दिए जाने का उल्लेख था। बताया जा रहा है कि निर्धारित 15 दिनों की अवधि बीतने के बाद भी कई स्थानांतरित लिपिक अपने पुराने पदस्थापन स्थल पर ही कार्यरत हैं। इससे विभागीय स्थानांतरण आदेश के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि सक्षम अधिकारी के स्तर से जारी आदेश के बावजूद यदि कर्मचारी पुराने कार्यालय में ही बने हुए हैं, तो उनके नवपदस्थापित कार्यालय में योगदा...