Godda News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दो मामले में 20 साल की सजा
गोड्डा, अक्टूबर 15 -- Godda News: गोड्डा, एक प्रतिनिधि। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दो मामले में आरोपितों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पथरगामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में गिरिडीह जिले के भलकुंदर निवासी सामेल किस्कू को 15 वर्षीया नाबालिग को भगा ले जाने व उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में 06 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नही करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना भराने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। पथरगामा...
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