गुमला, जुलाई 20 -- Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी हर्राटोली निवासी विजय मुंडा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला जारी थाना क्षेत्र के हर्राटोली गांव का है। मृतक रवि बड़ा की पत्नी जनकी बड़ा ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि तीन फरवरी 2024 को उनका पति बैल चराने खेत गया था। इसी दौरान विजय मुंडा ने लाठी-डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बाद में 19 फरवरी को तबीयत बिगड़ने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरो...