Ghazipur News: हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
गाजीपुर, अगस्त 6 -- Ghazipur News: गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। गोली मारकर की गई हत्या के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजय के लाल की अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1.05 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना जमानियां के सोनहरिया गांव निवासी मैना देवी ने तहरीर दी। बताया कि 21 जून 2016 को उनके पति अछेबर नाथ राय रात को 8.30 बजे गांव में किसी से मिलने गए थे। मिलकर घर के पास पहुंचे थे कि गांव के ही पहले से घात लगाए बैठे अरुण कुमार राय और उसका भाई विमलेश राय उर्फ मुन्नू जान मारने की नीयत से कट्टे से उनके ऊपर फायर कर दिए। पति की शोर और गोली की आवाज सुनकर मैं व परिवार के लोग बाहर निकले तो पति खून से लतफत थे। गांव वालों की मदद ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.