गाजीपुर, जुलाई 10 -- Ghazipur News: गाजीपुर। सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव की पिटाई और रंगदारी मांगने के मामले में आरोपियों की ओर से एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में जमानत अर्जी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी। बता दें कि बीते 15 जून को पांच लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर सैदपुर ब्लाक कार्यालय में घुसकर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव को पीटा गया। आरोप था कि जान से मारने की नियत से फायरिंग भी की गई। मामले में ब्लॉक प्रमुख ने देवराज सिंह ठाकुर, नितेश सिंह भोनू, राजन सिंह, सोनू सिंह, सर्वेश यादव सहित आठ नामजद और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- Hapur News: गैंगरेप के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा जिसमें पुलिस ने देवराज सिंह ठाकुर, गंगा सागर, सर्वेश यादव, सोनू सिंह, गोविंदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जे...