गाज़ियाबाद, अक्टूबर 9 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। करीब 15 लाख रुपये की पावर प्रेस मशीन खरीद से जुड़े विवाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित कुमार की अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साहिल जैन की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में आवेदक के बयान दर्ज करने के लिए आठ दिसंबर 2026 की तारीख तय की गई है। साहिल जैन ने आरोप लगाया कि सोशल साइट के जरिए संपर्क में आए कर्णवीर सिंह ने मशीन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। सात अगस्त 2024 को कंपनी की ओर से 14.99 लाख रुपये का कोटेशन दिया गया। बाद में विवाद होने पर पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को रुपयों के लेनदेन का विवाद माना और कहा कि हर म...