गाज़ियाबाद, अक्टूबर 15 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। विजयनगर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अपहरण समेत अन्य आरोपों से दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया। मामले में तीसरी महिला आरोपी को भी अदालत ने बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार, घटना छह सितंबर 2017 की है। नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने मानू उर्फ मोनू और साबिर अली उर्फ बबलू के खिलाफ विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दोनों आरोपी नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उनकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-2 की विशेष न्यायाधीश पूनम ...