गाज़ियाबाद, सितम्बर 26 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। मथुरा के कोतवाली रोड स्थित यूको बैंक में रोकी गई 10 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले में बैंक प्रबंधक गरिमा सिंह और उनके निजी सहयोगी आरिफ मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा चलेगा। शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। अब दोनों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। इसके लिए अदालत ने तीन अक्तूबर की तारीख तय की है। सीबीआई के मुताबिक, मुरारी लाल ने फर्म के लिए बैंक से एक करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई थी। इसमें 90 लाख रुपये जारी कर दिए गए, जबकि 10 लाख रुपये रोक दिए गए। आरोप है कि यह रकम जारी करने के बदले गरिमा सिंह ने चार लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर सीबीआई ने सितंबर 2025 में जाल बिछाकर रिश्वत की पहली क...